Oplus_131072
Oplus_131072

गौरेला–पेंड्रा–मरवाही, द मीडिया पॉइंट। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज रामगोपाल गर्ग द्वारा रेंज के सभी जिलों में प्रतिदिन फिक्स पिकेट लगाकर सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश के परिपालनअवैध पिस्टल रखने के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार में पुलिस अधीक्षक जिला गौरेला–पेंड्रा–मरवाही मनोज कुमार खिलारी के निर्देशन में जिले में प्रतिदिन राजपत्रित अधिकारियों के मार्गदर्शन में चेकिंग कराई जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 07.03.2026 को बस स्टैण्ड गौरेला के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भदौरा निवासी एक युवक ने पिस्टल के साथ फोटो खींचकर अपने मोबाइल में रखा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा गवाहों की उपस्थिति में मुखबिर पंचनामा तैयार कर तस्दीक हेतु कार्रवाई की गई।

पुलिस टीम द्वारा सेमरा तिराहा के पास संदेही रिंकू राठौर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि ग्राम धनगवां निवासी सौरभ मिश्रा के पास रखी पिस्टल से उसने अपने मोबाइल फोन (विवो Y-22) में फोटो खींची थी। उसके कब्जे से मोबाइल फोन को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया।

इसके पश्चात पुलिस टीम ग्राम धनगवां पहुंची, जहां सौरभ मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि होली त्यौहार के लगभग 10 दिन पूर्व वह सौरभ द्विवेदी निवासी पेंड्रा के साथ इलाहाबाद गया था, जहां से पिस्टल लाकर गौरेला में लोगों को डराने-धमकाने के उद्देश्य से अपने घर के बाड़ी में छिपाकर रखा था। आरोपी के बताने पर उक्त पिस्टल को बरामद कर जप्त किया गया।

आरोपी से पिस्टल रखने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट एवं 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी रिंकू राठौर, सौरभ मिश्रा एवं सौरभ द्विवेदी को दिनांक 08.03.2026 को क्रमशः 00:30, 00:40 एवं 00:50 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी पाए गए हैं, जिनमें सौरभ द्विवेदी के विरुद्ध 05, सौरभ मिश्रा के विरुद्ध 04 तथा रिंकू राठौर के विरुद्ध 03 प्रकरण दर्ज होना पाया गया है।

प्रकरण में एक विधि से संघर्षरत किशोर बालक की संलिप्तता भी पाई गई है, जिसके संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है तथा उसके परिजनों को सूचना दी गई है।

जप्त सामग्री:

एक देशी पिस्टल

एक मोबाइल फोन (विवो Y-22)

आरोपियों के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है तथा उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! You are not allowed to copy this page, Try anywhere else.