बिलासपुर/रायपुर। कुणाल सिंह ठाकुर। विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा अवैध शराब पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश प्रसारित किए गए हैं। इसी क्रम में आबकारी आयुक्त महादेव कावरे के निर्देश और उपायुक्त आबकारी जिला बिलासपुर दिनकर वासनिक के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा दिनांक 28/10/23 को कोटा, सीपत के ग्राम जाली, टेकर, घोघरा में अवैध मदिरा विक्रेताओं पर कार्यवाही की गई।
कार्यवाही के दौरान 302 लीटर महुआ शराब और 1265 किलोग्राम लाहान जब्त किया गया हैं साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी :
- नंदकुमार पिता दिलीप मरावी निवासी जाली थाना रतनपुरसे 70 लीटर महुआ शराब
- रामाधार पिता महेत्तर मरावी निवासी जाली थाना रतनपुर से 9.5 लीटर महुआ शराब
- सुरेश यादव पिता रामकिशोरयादव निवासी घोघरा थानासीपत से 18लीटर महुआ शराब। शराब जब्त किए जाकर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क, 34(2), 59क के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल निरुद्ध किया है।
4.अज्ञात प्रकरणों में ग्राम जालीथाना टेकर में 48 लीटर और 800 किलोग्राम महुआ लाहान, ग्राम टेकर थाना रतनपुर में 34 लीटर महुआ शराब और 375 किलोग्राम महुआ लाहान जब्त किए जाकर आब. अधि. की धारा 34(1)(क), 34(2), 59(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
5.जमानतीय प्रकरण – 2 - गौतम पिता नटराज मरावी निवासी जाली थाना टेकर से 3.5 लीटर महुआ शराब
- सुनीता पति नरेश नेताम निवासी जाली थाना रतनपुर से 90 किलोग्राम महुआ लाहान जब्त कर आब अधि. की धारा 34(1)क का प्रकरण दर्ज किया गया।
इस कार्यवाही में परि. जिला आबकारी अधिकारी स.जि.आब.अधि.अमन सिंग, कल्पना राठौर, छवि पटेल और आब. उपनिरीक्षक महेश राठौर, धर्मेंद्र शुक्ला, ऎश्वर्या मिंज, दिनेश ध्रुव और मुख्य आरक्षक जनकराम भगत, उमेश चौहान, आरक्षक प्रभुवन बघेल, जयशंकर, कमलेश, गौरव, अनिल पाण्डे साथ रहे।