रायपुर, कुणाल सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सहायक शिक्षक पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया माननीय सर्वाेच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के आदेशों के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता एवं विधिसम्मत ढंग से संपन्न की गई है।छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहायक शिक्षक के कुल 6285 पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 04 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा का परिणाम 01 जुलाई 2023 को घोषित किया गया, जिसकी वैधता अवधि एक वर्ष निर्धारित थी। विज्ञापन एवं परीक्षा परिणाम जारी होने के समय बी.एड. अर्हताधारी अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक पद से पृथक रखने संबंधी कोई न्यायालयीन निर्देश प्रभावी नहीं था।सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत सहायक शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया के प्रथम चार चरणों में कटऑफ रैंक में सम्मिलित अभ्यर्थियों की सूचियां विभागीय वेबसाइट पर क्रमशः 08 सितंबर 2023, 21 सितंबर 2023, 30 जनवरी 2024 तथा 04 मार्च 2024 को जारी की गईं। इन चार चरणों में कुल 5301 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिनमें 2621 अभ्यर्थी बी.एड. अर्हताधारी थे।माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में दायर याचिका क्रमांक 5788/2023 में पारित आदेश 02 अप्रैल 2024 के माध्यम से बी.एड. अर्हताधारी अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक पद हेतु अपात्र घोषित किया गया। उक्त आदेश के पश्चात विभाग द्वारा आगामी चरणों की भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई तथा सीधी भर्ती 2023 के परीक्षा परिणामों की मूल वैधता अवधि 01 जुलाई 2024 को समाप्त हो गई।माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 2-13/2025/20-तीन दिनांक 24 फरवरी 2025 जारी कर सहायक शिक्षक पद के 2621 पदों पर जारी चयन सूची की वैधता अवधि 01 जुलाई 2025 तक बढ़ाई गई।उक्त आदेश के अनुपालन में विभाग द्वारा मार्च-अप्रैल 2025 के दौरान भर्ती प्रक्रिया का पांचवां चरण संपन्न किया गया। इस चरण में सेवा से हटाए गए 2621 बी.एड. अर्हताधारी अभ्यर्थियों के स्थान पर 2615 डी.एड. अर्हताधारी अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर सम्मिलित किया गया तथा सभी प्रमुख वर्गों में कटऑफ रैंक को पर्याप्त रूप से नीचे तक लाया गया।पांचवें चरण में सम्मिलित 2615 अभ्यर्थियों में से 1316 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अथवा अपात्र पाए गए। शेष 1299 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। इस प्रकार विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पूर्ण पालन कर लिया गया है।यह उल्लेखनीय है कि सीधी भर्ती 2023 के परीक्षा परिणामों की विस्तारित वैधता अवधि 01 जुलाई 2025 को समाप्त हो चुकी है। सहायक शिक्षक पद के छठवें चरण की सूची जारी करने की मांग करने वाले आंदोलनकर्ता अभ्यर्थी मेरिट सूची में निचले क्रम पर होने के कारण नियुक्ति हेतु पात्र नहीं पाए गए हैं। सभी प्रमुख श्रेणियों में कटऑफ रैंक पहले ही काफी नीचे तक जा चुकी है।यह भी उल्लेखनीय है कि इसी भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक एवं व्याख्याता पदों से संबंधित याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। सहायक शिक्षक पद के आंदोलनकर्ता अभ्यर्थियों की मांग स्वीकार किए जाने की स्थिति में शिक्षक एवं व्याख्याता पदों पर शेष रिक्तियों की भर्ती प्रारंभ करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।सीधी भर्ती 2023 का विज्ञापन जारी हुए दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। इस अवधि में अनेक नवीन पात्रताधारी अभ्यर्थी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सभी तथ्यों, न्यायालयीन आदेशों एवं प्रशासनिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सीधी भर्ती 2023 की प्रक्रिया को समाप्त किया जाना पूर्णतः न्यायोचित, विधिसम्मत एवं प्रशासनिक रूप से आवश्यक है।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! You are not allowed to copy this page, Try anywhere else.