
बलरामपुर, कुणाल सिंह ठाकुर। शासकीय प्राथमिक शाला बैरडीहखुर्द के प्रधान पाठक बीरबल यादव द्वारा संस्था में सहायिका एवं ग्रामीण महिला के साथ नशे में अश्लील हरकत करने एवं शराब के नशे में विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से मारपीट व गाली-गलौज करने संबंध में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुसमी द्वारा जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।उक्त जांच में प्रधान पाठक बीरबल यादव के उपर लगे सभी आरोप की पुष्टि हुई। बीरबल यादव का उक्त कृत्य अशिष्ट, अभद्र एवं अशोभनीय है तथा महिलाओं के प्रति कार्य स्थल पर लैंगिक अपराध की श्रेणी में आता है। प्रधान पाठक बीरबल यादव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन है।अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के तहत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधान पाठक बीरबल यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
