
बिलासपुर, कुणाल सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिल गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत दे दी है। चैतन्य बघेल जुलाई 2025 से शराब घोटाले के मामले में न्यायिक हिरासत में थे। हाईकोर्ट के इस फैसले ने न केवल चैतन्य बघेल बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले ही राज्य पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शराब घोटाले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया था। जांच एजेंसियों द्वारा कोर्ट में याचिका आठवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दावा किया गया था कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से 200 से 250 करोड़ रुपये की राशि बरामद हुई।
करीब 3,800 पन्नों की चार्जशीट में चैतन्य बघेल को मुख्य आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। जांच के अनुसार, वर्ष 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस शासनकाल में आबकारी विभाग के भीतर एक अवैध वसूली ‘सिंडिकेट’ सक्रिय था। शुरुआत में घोटाले की राशि लगभग 3,000 करोड़ रुपये आंकी गई थी लेकिन ताज़ा जांच में 3,500 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना जताई गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाला मामला से जमानत मिलने के बाद कांग्रेस का बनाया सामने आया है कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला न्याय की जीत है। उन्होंने कहा, “हम पहले से कहते आ रहे थे कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं।
