रायपुर, कुणाल सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में पदोन्नत प्राध्यापकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। यह सूची उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्देशों तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी पदोन्नति संबंधी आदेशों के अनुरूप तैयार की गई है।

उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण 1 अप्रैल 2017 व 1 अप्रैल 2023 को आधार मानकर किया गया है। सूची तैयार करते समय लोक सेवा आयोग से चयन, विषयवार नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, संविलियन तथा नियमितीकरण की तिथि जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखा गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि पदोन्नति आदेश की तिथि एक समान होती है तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठता का निर्धारण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर किया जाएगा। वहीं संविलियन अथवा नियमित नियुक्ति से जुड़े मामलों में शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार तिथि को मान्य किया गया है।हालांकि अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है लेकिन यदि किसी पदोन्नत प्राध्यापक को सूची के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वे निर्धारित प्रारूप में 20 जनवरी 2026 तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वे वर्ष 2017 एवं 2023 की अंतिम वरिष्ठता सूची का विधिवत प्रकाशन सुनिश्चित करें तथा संबंधित प्राध्यापकों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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