
चिल्फी, द मीडिया पॉइंट। दिनांक 06.03.2026 को प्रार्थी आकाश साहू पिता भारत साहू उम्र 20 वर्ष, निवासी धनियाडोली चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी जिला मुंगेली द्वारा चौकी डिंडौरी उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 04.03.2026 को होली त्यौहार मनाने के दौरान आरोपीगणों द्वारा एक कुत्ते को कपड़ा पहनाकर उस पर रंग-गुलाल एवं कलर स्प्रे उसके आंख और मुंह में डाला गया तथा डण्डा, हाथ एवं मुक्का से मारपीट कर पशु के साथ क्रूरता की गई। इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में अपलोड कर वायरल किया गया, जिससे आमजन में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई, प्रार्थी की रिपोर्ट पर
आरोपीगण 1. तरुण कुमार साहू 2. लक्ष्मण साहू 3. प्रकाश साहू सभी निवासी धनियाडोली चौकी डिंडौरी के विरुद्ध धारा 325 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 11(1)(क) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के मामले में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक लोरमी हरविंदर सिंह के दिशा-निर्देश में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों की तलाश की गई।
इस दौरान 1. तरुण कुमार साहू पिता अंजू साहू उम्र 20 वर्ष 2. लक्ष्मण साहू पिता ललित साहू उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी धनियाडोली चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी जिला मुंगेली को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शांति भंग होने की संभावना के आधार पर इस्तगासा क्रमांक 05/34/26 धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। संपूर्ण कार्यवाही में थाना चिल्फी के प्रभारी निरीक्षक रघुवीर लाल चंद्रा, चौकी डिंडौरी प्रभारी सउनि. मनकराम धुव, प्र.आर. 118 सिद्धेश्वर बंजारे, प्र.आर. 361 गुलाब सिंह राजपूत, प्र.आर. 67 श्याम डहरिया, प्र.आर. 358 सुरेश जांगड़े, आरक्षक 217 मनोज राजपूत, आरक्षक 132 नागेश साहू तथा सैनिक 96 मुन्ना सिंह की सराहनीय भूमिका रही।
