राजनांदगांव, द मीडिया पॉइंट। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी प्रदीप पटेल पिता जोहन पटेल, उम्र 25 वर्ष, निवासी सागरपारा, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से हाथ में धारदार चाकू लहराते हुए आम जनता को भयभीत करने की जानकारी प्राप्त हुई।सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार नुकीला पट्टीनुमा चाकू जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 158/2025 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार, न्यायालय राजनांदगांव के निर्णय दिनांक 09.03.2026 के अनुसार आरोपी प्रदीप पटेल को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1-ख), (ख) के तहत दोषी पाते हुए 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! You are not allowed to copy this page, Try anywhere else.