राजनांदगांव, द मीडिया पॉइंट। दिनांक 09.03.2026 एवं 11.03.2026 को दो प्रार्थियों द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी, कि इनकी नाबालिक लड़कियों को किसी अज्ञात अरोपी द्वारा वैध संरक्षण से बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। कि रिपोर्ट पर धारा 137 (2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्व कर वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में थाना स्तर पर खोजी टीम गठित कर दोनों अपहृताओं एवं अज्ञात आरोपियों की लगातार पता तलाश कर अपहृताओं को आरोपियान 01. मोनू बांसफोड़ पिता गणेश बांसफोड़ उम्र 19 वर्ष साकिन अटल आवास बैगापारा लखोली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) 02. साहिल मंडावी पिता सुरेश मंडावी उम्र 20 वर्ष साकिन ग्राम भोथली थाना लालबाग जिला राजनांदगांव (छ0ग0) के कब्जे से बरामद कर दस्तयाब सुमार किया गया।

बालिकाओं से पूछताछ एवं डॉक्टरी मुलाहिजा रिपोर्ट के आधार पर पीड़िताओं के साथ दुष्कर्म होना पाये जाने से मामलें में धारा 65 (1) भारतीय न्याय संहिता, 4 (1) पॉक्सो एक्ट समाहित कर दोनों आरोपियों को आज दिनांक 14.03.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दोनों आरोपियों का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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