रायगढ़, द मीडिया पॉइंट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में जुआ-सट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे “ऑपरेशन अंकुश” के तहत रायगढ़ पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में दिनांक 09 अप्रैल 2026 को साइबर थाना और चक्रधरनगर पुलिस की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि बोईरदादर स्थित गुरूकृपा प्रोविजन स्टोर के पास दो व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से कोलकाता और लखनऊ के बीच चल रहे आईपीएल टी-20 क्रिकेट मैच में बॉल टू बॉल सट्टा लिख रहे गिरफ्तार आरोपी- 1- पकंज जय सिह पिता गोविंद राम जय सिह पता स‍िधी कालोनी पक्की खोली थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ 2- जय देव मित्रा पिता सुखमय मित्रा पता देवांगन पारा बोईरदादर मिला । पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे मोबाइल के माध्यम से क्रिकेट सट्टा संचालित कर रहे थे तथा सट्टा की राशि UPI के जरिए लेते थे। उन्होंने बताया कि पूरा लेनदेन मुख्य सट्टा खाईवाल शानू बेरीवाला, निवासी पंचवटी कॉलोनी चक्रधरनगर रायगढ़ के लिए किया जाता है, बताये। आरोपियों के विरुद्ध थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 157/2026 धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम और धारा 3(5) BNS के तहत पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, आरोपी सट्टा खाईवाल शानू बेरीवाला फरार है जिसकी तलाश जारी है।

सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां आरोपी पंकज जय सिंह निवासी सिंधी कॉलोनी कच्ची खोली एवं जयदेव मित्रा निवासी देवांगन पारा बोईरदादर को गिरफ्तार किया गया। मौके पर जयदेव मित्रा सट्टा नोट करने के साथ मोबाइल पर सट्टा खेलते मिला । पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे मोबाइल के माध्यम से क्रिकेट सट्टा संचालित कर रहे थे तथा सट्टा की राशि UPI के जरिए लेते थे। उन्होंने बताया कि पूरा लेनदेन मुख्य सट्टा खाईवाल शानू बेरीवाला, निवासी पंचवटी कॉलोनी चक्रधरनगर रायगढ़ के लिए किया जाता है, बताये।

चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से एक वीवो एवं एक सैमसंग मोबाइल जप्त किया गया, जिनमें “ALL PANELEXCH” और “JALWA-247” जैसे सट्टा साइट्स सक्रिय पाए गए। आरोपियों के विरुद्ध थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 157/2026 धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम और धारा 3(5) BNS के तहत पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, आरोपी सट्टा खाईवाल शानू बेरीवाला फरार है जिसकी तलाश जारी है।

एक सट्टा संबंधी थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 157/2026 धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम और धारा 3(5) BNS प्रकरण में फरार आरोपी सट्टा खाईवाल एजाज अहमद उर्फ मन्नु पिता स्व० नशीर अहमद उम्र 36 वर्ष निवासी इंदिरा नगर बाबा होटल के घर के पास थाना सिटी कोतवाली जिला रायगढ को गिरफ्तार कर साक्ष्य अनुरूप धारा 238 बीएनएस जोड़ते हुए आन्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! You are not allowed to copy this page, Try anywhere else.