
राजनांदगांव, द मीडिया पॉइंट। प्रार्थी सुधाकर सहारे पिता स्व. प्रेमदास सहारे, उम्र 49 वर्ष, निवासी मिसीया बाड़ा, डोंगरगढ़ द्वारा थाना डोंगरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उनका पुत्र “A” , कक्षा 7वीं का छात्र, दिनांक 02-07-2025 को अपने स्कूल खालसा पब्लिक स्कूल, डोंगरगढ़ गया था। क्लास के दौरान क्लास टीचर नम्रता साहू द्वारा सभी छात्रों को एस.एस.टी. की पुस्तक निकालने कहा गया। पुस्तक निकालने में थोड़ी देर होने पर शिक्षिका नाराज हो गई और इंचार्ज शिक्षिका प्रियंका सिंह को शिकायत की। इसके बाद दोनों शिक्षिकाएं कक्षा में आईं, जहां इंचार्ज शिक्षिका प्रियंका सिंह द्वारा छात्र के दोनों कानों पर हाथ से मारपीट की गई, जिससे छात्र के दोनों कानों को गंभीर क्षति पहुंची और उसकी सुनने की शक्ति स्थायी रूप से खत्म हो गई। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 574/2025 दर्ज कर धारा 117(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर धारा 117(3) बीएनएस जोड़ी गई।
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव अंकिता शर्मा के निर्देश में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन किया गया। साक्ष्य के आधार पर आरोपी इंचार्ज शिक्षिका प्रियंका सिंह को दिनांक 11-04-2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा मे रखा गया हैं। प्रकरण में क्लास टीचर नम्रता साहू फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है।
