रायपुर। कुणाल सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों को शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की लापरवाही बहुत ज्यादा भारी पड़ गई है. सरकार ने एक अस्पताल पर 31 लाख 32 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया है.इसके साथ ही दो अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल का इस योजना का पंजीयन निरस्त कर दिया है.

दरअसल राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजनांतर्गत नियम के खिलाफ काम करने वाले अस्पतालों पर नियमित रूप से कार्रवाई कर रही है. राज्य नोडल एजेंसी को अस्पतालों के खिलाफ कई शिकायत मिली थी. अनावश्यक पैकेज ब्लॉक करने,अनावश्यक आई.पी.डी.और आई.सी.यू.के पैकेज ब्लॉक करने,योजनांतर्गत लाभ देने से मना करने,अतिरिक्त नगद राशि लिए जाने की शिकायतें मिली थी. अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.अस्पतालों के दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने या स्पष्टीकरण नहीं देने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है.

बाबूजी केयर हॉस्पिटल रायपुर और समता हॉस्पिटल डोण्डी लोहारा बालोद ने अनावश्यक रूप से पैकेज ब्लॉक कर दिया था.उच्चाधिकारियों के आदेश पर भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही थी, ऐसे में इनका योजनांतर्गत पंजीयन निरस्त कर दिया गया है. जय अम्बे मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल रायपुर ने गलत तरीके से आई.सी.यू.के पैकेज ब्लॉक करने के कारण जारी स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं दिया. ऐसे में इस हॉस्पिटल पर 31 लाख 32 हजार रुपए का जुर्माना और तीन महीने के लिए अस्पताल को योजना से निलंबित किया गया है.

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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