रायपुर। कुणाल सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ में बीच सड़क जन्मदिन का उत्सव मनाने और केक काटने के मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है. दरअसल, कुछ लोग रायपुर में बीच सड़क पर अपनी कार रोककर जन्मदिन मना रहे थे. यह मामला सोशल मीडिया में खूब चर्चा में रहा और अंत में यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जहां कोर्ट ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. यह घटना 30 जनवरी 2025 की है, जब रायपुर के एक मुख्य मार्ग पर कुछ लोग रात के समय अपनी कारें खड़ी करके सड़क पर बर्थडे मना रहे थे. इस कारण सड़क पर जाम लग गया था, जो काफी परेशानी का कारण बना. गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं.

‘आम आदमी होता तो…’
मामले पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर यह किसी आम आदमी द्वारा किया जाता तो उसे तुरंत सजा मिलती और जेल में डाला जाता, लेकिन इस मामले में अब तक कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई.

सिर्फ 300 का चालान काफी नहीं :
हाईकोर्ट ने रायपुर पुलिस द्वारा इस घटना पर की गई केवल 300 रुपये की चालान कार्रवाई को नाकाफी बताया. कोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता. चीफ जस्टिस ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ सस्पेंशन की सिफारिश की और राज्य सरकार से यह सवाल पूछा कि अब तक इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं.

मामला काफी गंभीर- कोर्ट :
वायरल वीडियो में देखा गया था कि लोग अपनी कार की बोनट पर केक रखकर काट रहे थे, जिससे सड़कों पर जाम लग गया था. पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल 300 रुपये का चालान काटा, लेकिन कोर्ट ने इस कार्रवाई को नकारा कर दिया. कोर्ट ने शासन से शपथ पत्र भी मांगा और मामले की गंभीरता को समझने की आवश्यकता जताई. चीफ जस्टिस ने कहा कि घटना किसी आम आदमी द्वारा की जाती तो उसे सख्त सजा मिलती, लेकिन यह मामला प्रभावशाली लोगों का है. कोर्ट का मानना है कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि कानून का शासन स्थापित किया जा सके और लोगों को यह समझ में आए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है.

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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