पेंड्रा। कुणाल सिंह ठाकुर। पेंड्रा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी। इस मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड, एकता अग्रवाल ने दोनों आरोपियों, गंगा राम चौधरी (20 वर्ष) और नरेश चौधरी (18 वर्ष) को आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, शादी समारोह में शामिल होने आई नाबालिग छात्रा के साथ दोनों आरोपियों ने दुष्कर्म किया। परिजनों को बालिका संदिग्ध हालत में मिली, जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और थाने में शिकायत दर्ज की गई। पेंड्रा थाना प्रभारी ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक नवीन कुमार बोरकर ने की, जबकि शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 376, 376(2)(ढ), और 323 भादवि के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई।