बालोद/रायपुर। जाहीद अहमद खान। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी प्रेमलाल यादव पिता ललित यादव उम्र 26 वर्ष, निवासी-ग्राम पिरदा, थाना विधानसभा, जिला-रायपुर (छ.ग) को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अपराध में दस वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो), छन्नू लाल साहू के अनुसार अभियोगी/सूचनाकर्ता पीड़िता के पिता है, 4 दिसम्बर 2019 को गांव की एक आरोपिया लड़की अपने साथ पीड़िता को बहला फुसलाकर कहीं ले गई। जिसे ग्राम के एक व्यक्ति ने आरोपिया के साथ पीड़िता को जाते देखा था। उक्त रिपोर्ट सूचनाकर्ता/पीड़िता के पिता ने थाना सुरेगांव में जाकर दर्ज करवाया। लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी प्रेमलाल यादव के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। पीड़िता के अनुसार आरोपी प्रेमलाल उसे रायपुर बुलाया, जिससे वह आरोपी के बुलाने पर रायपुर गई जहां आरोपी अपनी मौसी के घर ले गया और उनके साथ गलत काम किया। आरोपी प्रेमलाल शादीशुदा है और उसके बच्चे भी है। आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद कर प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आए साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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