कोरिया। कुणाल सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत अवैध रूप से चिकित्सा कर रहे झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. अनिल शुक्ला (अंबिकापुर, सरगुजा) के निर्देश पर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में 9 व 10 जून 2025 को की गई।

आज बैकुंठपुर ब्लॉक के चरचा कॉलरी क्षेत्र में जिला स्तरीय जांच दल द्वारा दो क्लीनिकों की जांच की गई। उड़िया दफाई, राम मंदिर के पास श्री सुधीर कुमार मिश्रा द्वारा संचालित क्लीनिक में बिना किसी वैध डिग्री के चिकित्सकीय गतिविधियाँ संचालित की जा रही थीं। मौके पर नीडल, दवाइयाँ और इंजेक्शन आदि सामग्री पाई गई, परंतु किसी भी तरह का वैध पंजीयन या डिग्री उपलब्ध नहीं कराई गई। इस आधार पर मिश्रा का क्लीनिक तत्काल सील कर दिया गया।

इसी प्रकार टीना दफाई में ‘डॉ. आर. खान’ के नाम से संचालित घरेलू क्लीनिक की भी जांच की गई। मौके पर आईवी स्टैंड, बेड और चिकित्सा उपकरण पाए गए, परन्तु कोई मान्य डिग्री प्रस्तुत नहीं की गई। नर्सिंग होम एक्ट 2013 के प्रावधानों के तहत इस कक्ष को भी सील करने की कार्रवाई की गई। इससे पूर्व, 9 जून को सोनहत ब्लॉक के तेलीमुड़ा ग्राम में महेन्द्र पटेल नामक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से इलाज किए जाने की जानकारी पर जांच की गई थी। मौके पर चिकित्सकीय उपकरण मिलने के बावजूद कोई पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने की अनुशंसा की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत एवं योग्य चिकित्सकों से ही उपचार कराएं। किसी भी अवैध रूप से चिकित्सा कर रहे व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित स्वास्थ्य केंद्र या सीएमएचओ कार्यालय को सूचित करें।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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