
रायपुर, द मीडिया पॉइंट। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में 1 अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2026 लागू होने जा रही है। ये नए नियम 2016 की पुरानी व्यवस्था की जगह लेंगे और स्वच्छता व्यवस्था को और सख्त बनाएंगे। नई पॉलिसी के तहत आम नागरिकों के साथ-साथ नगर निगम और नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी भी तय की गई है। नियमों में ‘ऑन द स्पॉट फाइन’ का प्रावधान रखा गया है जिसके तहत 500 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
प्रदेश के 193 नगरीय निकायों में ये नए नियम लागू होंगे। अभी तक कई जगह 2016 के नियमों का भी पूरी तरह पालन नहीं हो पा रहा था ऐसे में अब सख्ती और बढ़ा दी गई है। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने घर या निजी स्थान पर शादी, जन्मदिन या अन्य आयोजन करता है और उसमें 100 से अधिक लोग शामिल होते हैं तो आयोजक को कम से कम 3 दिन पहले संबंधित नगर निगम या नगर पालिका को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
इस प्रावधान का उद्देश्य बड़े आयोजनों से निकलने वाले कचरे के उचित प्रबंधन की पहले से तैयारी करना है। यदि सूचना नहीं दी गई और आयोजन स्थल पर गंदगी पाई गई, तो आयोजक पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में कचरा संग्रहण करने वाले सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही सभी नगरीय निकायों को हर महीने कचरा प्रबंधन से जुड़ा डेटा केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और गड़बड़ी रोकी जा सके।
