
राजनांदगांव, द मीडिया पॉइंट। दिनांक 30.03.2026 को प्रार्थी द्वारा लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनकी नाबालिग लड़की को आरोपी लोकनाथ ठाकुर द्वारा चॉकलेट देने के बहाने अश्लील बाते कहकर छेड़छाड़ किया है कि रिपोर्ट पर चौकी चिखली मे आरोपी के विरूद्ध अपराध सदर धारा 75(1)(iv) बीएनएस, 11 पाक्सो एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया मामला गंभीर अति संवेदनसील प्रकृति का होने से मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय में तत्काल चिखली पुलिस द्वारा टीम तैयार कर आरोपी का पतासाजी हेतु आरोपी के सकुनत पर दबीश दिया गया, जो आरोपी लोकनाथ ठाकुर पिता सुदामा ठाकुर उम्र 33 साल साकिन सुंंदरा बंधियापारा वार्ड नं. 01 पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. को हिरासत मे लेकर चौकी चिखली लाकर पुछताछ किया जो अपराध सदर धारा का जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया ।
