रायपुर। कुणाल सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला आ गया है। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग के मामले में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि पूर्व सीएम ने 2008, 2013 और 2018 तक संपत्ति को लेकर शपथपत्र में गलत जानकारी पेश की है। याचिकाकर्ता ने इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान विनोद तिवारी की याचिका को कोर्ट के डबल बेंच ने खारिज कर दिया है।

कांग्रेस नेता ने याचिका में कहा था कि डॉ रमन सिंह ने शपथ पत्र में अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी छिपाई थी। इसके साथ ही उन्होंने गलत जानकारी दी थी। इसके खिलाफ कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने ईओडब्लू और एसीबी में कई बार शिकायत की थी। कोई कार्रवाई नहीं होने पर पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट के निर्णय से लगा कांग्रेस को बड़ा झटका :
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के मामले में हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका कोर्ट में चलने योग्य नहीं, इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है। कोर्ट के निर्णय के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को राहत मिली है, वही कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लगा है।

झूठे थे ये आरोप :
वहीं, कोर्ट के फैसले पर डॉ रमन सिंह ने कहा आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। पिछले लंबे समय से कांग्रेस की तरफ से इस मामले में मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया था। उस समय भी मैंने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने इस मामले को तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। रमन सिंह ने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे ऊपर लगाए अन्य आरोप भी राजनीति से प्रेरित और तथ्यहीन है।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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