रायपुर/दुर्ग-संभागायुक्त महादेव कांवरे ने न्यायालीन प्रकरण में तथ्यों को छुपाकर पुनरीक्षण पेश करने पर न्यायालय को गुमराह करते हुए अनावश्यक रूप से समय व्यर्थ करने वाले पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के विरूद्ध 5000/- का जुर्माना लगाकर अर्थदंड से दंडित किया गया।
संभागायुक्त न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रकरण के लंबन के दौरान ग्राम अमेरी, तहसील-पाटन,जिला-दुर्ग स्थित वाद भुमि को अन्य रिश्तेदारों को पंजीकृत दानपत्र के माध्यम से अंतरण कर लिया गया। संभागायुक्त न्यायालय में आवेदक के द्वारा ही पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 103 अ-6 वर्ष 2021-22 प्रस्तुत करने पर दान प्राप्तकर्ता को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाते हुए उक्त तथ्यों को छिपाया गया उक्त तथ्यो की जानकारी होने पर उत्तरवादी के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर न्यायालय के संज्ञान में आने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए न्यायालय का समय अनावश्यक रुप से व्यर्थ करने एवं तथ्यो को छिपाकर न्यायालय को गुमराह करने के कारण संभागायुक्त के द्वारा सुनवाई तिथि 15.6.2023 को आदेश पारित कर पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के खिलाफ 5000/-रुपये के अर्थदंड से दंडित करने की कार्यवाही की गई है।