कुरुद। गुलशन कुमार रजक। दिनांक 27.05.24 को आवेदक भगीरथी पटेल एवं दीनानाथ देवांगन द्वारा पृथक पृथक थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश किया कि आवेदक भागीरथी पटेल के पिता स्व.फिरंता पटेल पिता स्व. ईतवारी राम पटेल उम्र 82 वर्ष साकिन सिवनीकला थाना कुरूद जिला धमतरी को उसका बडा भाई पुनमचंद पटेल अपने साथी सुदामा देवांगन, मिथलेश देवांगन एवं हरीश कुमार साहू के साथ मिलकर पडयंत्र रचकर एकराय होकर जमीन, ऋण पुस्तिका एवं पैसो की लालच में दिनांक 06.03.24 के दरमियानी रात को अपने पिता फिरंता पटेल का मुह, नाक, गला दबाकर हत्या कर दिया।

साक्ष्य छिपाने पर पिता को सामान्य मृत्यु होना समझकर समाजिक रीति रिवाज से शव का कफन दफन किया गया।

इसी प्रकार आवेदक दीनानाथ देवांगन के पारिवारिक भाई पंचराम देवांगन पिता भुवन राम देवांगन उम्र 60 वर्ष साकिन बकली थाना कुरूद जिला धमतरी को उसका पुत्र सुदामा देवांगन कर्ज में डूबने से अपने पैतृक जमीन को बिकी करना चाहता था, जिस पर मृतक पंचराम देवांगन को अपत्ति होने पर आरोपी सुदामा देवांगन अपने साथी पूनमचंद पटेल, हरीश कुमार साहू के साथ मिलकर दिनांक 14.05.2024 को पंडयत्र रचकर एकराय होकर प्रातः 10.00 बजे अपनी मां एवं पत्नी को खेत भेजने के बाद पिता पंचराम को अकेला पाकर टावेल से मुंह नाक गला दबाकर हत्या कर दिया और साक्ष्य छिपानेकी उदेदश्य से मृतक पंचराम का सामान्य मृत्यु होना बताकर शव को सामाजिक रीति रिवाज से दाह संस्कार किया।

दिनांक 25.05.2024 को ग्राम बकली में ग्राम प्रमुख एवं ग्रामीणों के समक्ष उक्त चारो आरोपीगण ग्राम सिवनीकला एवं ग्राम बकली में अपराध करना स्वीकार करने पर आवेदन प्राप्त होने पर पृथक पृथक मर्ग कायमी कर मृतक फिरंता पटेल के शव को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उत्खनन करवा कर पी.एम. हेतु भेजा गया एवं मृतक पंचराम देवांगन के शव के शेष राख जप्त कर पृथक पृथक अपराध कमांक 256/24 धारा 302, 201, 120बी, 34 एवं 257/24 धारा 302, 201, 120बी, 34 भादवि.कायम कर विवेचना में लिया गया।कुरुद पुलिस द्वारा आस पास के लोगों से पूछताछ एवं मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर संदेहीगण पुनमचंद पटेल, सुदामा देवांगन, मिथलेश देवांगन एवं हरीश कुमार साहू को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना अपना जुर्म स्वीकर करते हुए उक्त दोनों हत्या को पडयंत्र रचकर एकराय होकर करना बताये।

ग्राम सिवनीकला की हत्या में दिनांक 06.03.2024 के दरम्यानी रात को आरोपी सुदामा अपने प्लेटिना मोटर सायकल कमांक CG 05 AH 8527 से मिथलेश एवं हरीश को ग्राम बकली से सिवनीकला आकर आरोपी पूनमचंद पटेल से मिलकर मृतक फिरंता पटेल के हाथ पैर को पडकर गमछा से मुह नाक गला दबाकर हत्या करना स्वीकार कर आरोपी पुनमचंद पटेल द्वारा पिता की हत्या में साथी सुदामा देवांगन को 70,000/- रूपये, मिथलेश देवांगन को 70,000/- रूपये एवं हरीश कुमार साहू को 70,000/- रूपये देना स्वीकार किया है एवं ग्राम बकली में दिनांक 14.05.2024 को आरोपी पूनमचंद पटेल अपने प्लेटिना मोटर सायकल कमांक CG 05 AQ 5508 में आकर आरोपी सुदामा देवांगन, हरीश साहू के साथ मिलकर मृतक पंच राम देवांगन के हाथ पैर को पकड़कर गमछा से मुह नाक गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किये है।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना कुरूद से प्रभारी निरीक्षक अरूण साहू, सउनि सुरेश नंद, सउनि पुष्पानंद ध्रुव, प्रआर राजेश चन्द्राकर, आरक्षक मनोज कुमार सिन्हा, पुनमचंद सोनवानी महेश साहू, बोधन निषाद, मानक लाल साहू, महिला आरक्षक शिवा यादव, संतोषी साहू की सराहनीय भूमिका रही।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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