सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है … कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में दर्ज CBI केस में केजरीवाल को जमानत दे दी है … मनीलॉन्ड्रिंग के ED वाले केस में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है … दोनों मामलों में जमानत मिलने के बाद अब केजरीवाल 177 दिनों बाद जेल से बाहर आएंगे … CBI की गिरफ्तारी पर दोनों जजों की राय अलग-अलग रही … जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया , तो जस्टिस उज्जल ने गिरफ्तारी को अनुचित करार दिया … कोर्ट ने दस-दस लाख के दो मुचलकों पर जमानत दी है … कोर्ट की ओर से जमानत के लिए शर्ते भी तय की गई हैं … जिसके मुताबिक केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे … केस से जुड़ी कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे … गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे … जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे …..केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं … ED मामले में सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है …

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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