बिलासपुर। कुणाल सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने बर्खास्त आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा दर्ज की गई तीनों एफआईआर को रद्द कर दिया है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान इन एफआईआर को द्वेषपूर्ण कार्रवाही का हिस्सा मानते हुए समाप्त करने का आदेश दिया।
जीपी सिंह के अधिवक्ता चंडीगढ़ से सीनियर काउंसिल रमेश गर्ग ने वर्चुअल और अधिवक्ता हिमांशु पांडेय ने फिजिकली उपस्थित होकर तर्क प्रस्तुत किए। जीपी सिंह सन 1994 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं लेकिन वर्तमान में बर्खास्त हैं।
उनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में आय से अधिक संपत्ति का मामला, भिलाई के सुपेला थाने में एक्सटार्शन और रायपुर में राजद्रोह का मामला दर्ज था। इन सभी मामलों में जीपी सिंह को 120 दिनों की जेल भी हुई थी। अधिवक्ताओं ने तर्क दिए कि इन मामलों में कई तथ्य स्पष्ट नहीं हैं।
हाई कोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज तीनों मामलों को द्वेषपूर्ण मानते हुए समाप्त कर दिया।