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रायपुर। कुणाल सिंह ठाकुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। नगरीय निकाय चुनावों में अब मेयर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी पार्षद के साथ ही मेयर और अध्यक्ष के लिए भी जनता ही वोट करेगी। इस बीच अब सरकार ने प्रत्याशी की खर्च लिमिट भी तय कर दी गई है। 5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में मेयर प्रत्याशी 25 लाख खर्च कर सकेंगे। इस संबंध में राजपत्र में भी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

अधिसूचना के मुताबिक 5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में मेयर प्रत्याशी 25 लाख, 3-5 लाख की आबादी वाले नगर निगम के लिए यह सीमा 20 लाख और 3 लाख से अधिक आबादी वाले निगम 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वहीं, 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 10 लाख रुपए और 50 हजार से कम आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 8 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए खर्च की सीमा 6 लाख रुपए है।

छत्तीसगढ़ में इस बार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। कई मंचों पर सीएम से लेकर सरकार के अलग अलग मंत्री इस बात का संकेत दे चुके हैं। दोनों चुनाव एक साथ कराने को लेकर विधानसभा में संशोधन विधेयक भी पास कराए गए हैं। इस बीच, खबर है कि इसी महीने के अंत तक, यानी 31 दिसंबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है। चुनाव आयोग चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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