बालोद/रायपुर। जाहीद अहमद खान। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मुकेश कुमार पात्रे ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक 2 साल पुराने मामले में आरोपी वेश कुमार (21 वर्ष) को भारतीय दंड सहिता की धारा 376 व पॉक्सो की धारा 6 के अपराध में 20 वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण के विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार पीड़िता व उनके पिता ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया था।बयान लेने के बाद इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर आरोपी ने अपने खेत की झोपड़ी में ले जाकर 28 और 30 अक्टूबर 2020 को अनैतिक कार्य किया था। जिसकी जानकारी नाबालिग ने परिजनों को दी। जिसके बाद यह मामला थाने तक पहुंचा। पीड़िता को न्याय मिलने में करीब 2 साल का वक्त लगा।