रायपुर। कुणाल सिंह ठाकुर। राजधानी रायपुर के खमतराई क्षेत्र के बिरगांव, पुरानी बस्ती में पांच साल पहले इलाज के बहाने महिला से दुष्कर्म करने वाले डॉ. विक्रम डडसेना को विशेष कोर्ट ने उम्र कैद की सजा से दंडित किया है. विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक महिला बीमार होने पर अपने परिचित डॉ. विक्रम डडसेना के खमतराई क्षेत्र स्थित क्लीनिक में इलाज कराने पहुंची थी.

इस दौरान डॉ. डडसेना गलत नियती से महिला से अश्लील हरकते करने लगा. महिला द्वारा विरोध करने पर उसने कहा कि से डाक्टर को इलाज करने शरीर को छूना पड़ता है. इसके बाद पांच मार्च 2020 को फिर से बीमार पड़ने पर क वह डॉक्टर को काल की तो उसने घर पर ही आने को कहा. महिला जब घर पहुंची तो डाक्टर ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और से स्वयं को अविवाहित बताते हुए क शादी करने का झांसा देकर उसके मांग में सिंदूर भर दिया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा.

आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट में पेश होने पर सुनवाई शुरू हुई. न्यायाधीश ने चिकित्सक का पवित्र कार्य के दौरान मरीज से दुष्कर्म करने के मामले को महासमुंद जिले के पिथौरा निवासी डॉ. विक्रम डडसेना को अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधीनियम में उम्र कैद, दो हजार रुपये अर्थदंड, दुष्कर्म में 10 वर्ष कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड और एक अन्य धारा में एक वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई.

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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