छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने अफसरों और कर्मचारियों पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से शेयर बाजार में सीधे ट्रेडिंग नहीं कर सकेगा।

हालांकि, निवेश की छूट पूरी तरह खत्म नहीं की गई है। कर्मचारियों और अधिकारियों को म्यूचुअल फंड और डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट की अनुमति दी गई है। दरअसल, सरकार को आशंका थी कि गोपनीय सरकारी सूचनाओं का दुरुपयोग करके कोई कर्मचारी या अफसर शेयर बाजार में लाभ न कमा ले। इसी को रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है।नई अधिसूचना के लागू होने के बाद अब अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी।