
रायपुर, कुणाल सिंह ठाकुर। रायपुर में युवाओं और नाबालिगों को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। शहर के नगरीय क्षेत्र में अब रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और पर्फेक्ट रोल जैसे उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।
पुलिस कमिश्नरेट को सोशल मीडिया, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि इन वस्तुओं का इस्तेमाल गांजा, चरस जैसे नशीले पदार्थों के सेवन में किया जा रहा है। खासतौर पर नाबालिग और युवा इसकी चपेट में तेजी से आ रहे थे।जांच में सामने आया कि ये सामान पान दुकानों, किराना स्टोर्स, चाय दुकानों, कैफे और रेस्टोरेंट में खुलेआम बेचे जा रहे थे, जिससे नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा था। ।इसी को देखते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत मिली विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए पुलिस आयुक्त ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत रायपुर शहर की किसी भी दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में इन उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश में छूट चाहती है, तो वह पुलिस कमिश्नरेट में आवेदन कर सकती है, जिस पर सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा।पुलिस ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नरेट ने व्यापारियों और आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह कदम युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए उठाया गया है।

