राजनांदगांव, कुणाल सिंह ठाकुर। आरोपी कांता पारधी निवासी ग्राम मांढीतराई थाना डोंगरगढ़ मोहल्ले में जोर-जोर से गाली-गलौज कर रहा था। जिसे प्रार्थी रूपेश उर्फ भागवत वर्मा, पिता दृ लालचंद वर्मा, उम्र दृ 24 वर्ष एवं ग्राम मांढीतराई के अन्य लोगों द्वारा गाली-गलौज करने से मना किया गया। इस पर आरोपी कांता पारधी अपने घर जाकर घर से चाकू लेकर प्रार्थी के घर के सामने आकर जोर-जोर से गाली देने लगा। जिस पर प्रार्थी के पिता घर से बाहर आए तो आरोपी ने मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर अपने पास रखे चाकू से वार कर लालचंद वर्मा के दाहिने कान में चोट पहुंचाई। इसी दौरान बीच-बचाव करने आए प्रार्थी रूपेश उर्फ भागवत वर्मा को भी आरोपी ने मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा हाथ-मुक्कों से मारपीट कर चोट पहुंचाई। जिसकी रिपोर्ट पर थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक 51/2026, धारा 296, 118(1), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।आरोपी की पतासाजी कर उसे हिरासत में लिया गया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त एक धारदार चाकू जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी द्वारा धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध घटित करना पाए जाने से प्रकरण में उक्त धाराएं जोड़ी गईं तथा आरोपी को दिनांक 30-01-2026 को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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