राजनांदगांव, द मीडिया पॉइंट। वर्तमान में बढ़ रहे सायबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु केन्द्र सरकार के गृहमंत्रालय विभाग द्वारा सायबर अपराधियों से संबंधित डाटा, साइबर ठगी में प्रयुक्त बैंक खातों की जानकारी को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र के समन्वय पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ साझा किया जा रहा है। उसी क्रम में बढ़ते हुये साइबर अपराधों के मद्देनजर साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु जन जागरूकता एवं सायबर अपराधियों एवं साइबर ठग गिरोह को म्यूल बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले गिरोह पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव द्वारा जिले में मिशन साइबर सुरक्षा अभियान के तहत म्युल एकांउट खाता धारकों के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था जिस पर थाना कोतवाली क्षेत्रन्तर्गत 08 बैंक खाता धारको जिसमें बंधन बैंक, केनरा बैंक, यूको बैंक एवं बैंक ऑफ बडोदा में खाता खोलकर म्युल एकांउट के रूप में उपयोग किया गया, 08 बैंक खाता धारकों के बैंक खातों में लगभग 20 लाख रूपये से अधिक का लेनदेन संदेहास्पद ट्रांजेक्शन की जानकारी प्राप्त हुआ है इन 08 आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 108/2025, 109/2025, 110/2025, 380/2025 धारा 317(2), 317(4) बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

नाम आरोपी :- 01. जावेद सोलंकी पिता अजहर, निवासी गायत्री स्कूल के पास थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव 02. सागर वैष्णव पिता कुश कुमार निवासी ग्राम खमेरा पुलिस चौकी तुमडीबोड़ जिला राजनांदगांव03. उदित जैन पिता एमसी जैन निवासी वर्धमान नगर थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव, 04. आवेश खान पिता अब्दुल रउफ निवासी गौरीनगर चौकी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव05 मुकेश कुमार वैष्णव पिता बंसी दास निवासी कोतवाली, जिला राजनांदगांव06. चंदुलाल क्षत्रीय पिता धनशाय निवासी वार्ड नं. 40 बसंतपुर थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव 07. मिथलेश ताम्रकर पिता दिलीप ताम्रकर निवासी अंचौकी 08. लिकेश साहू पिता परमानंद साहू निवासी पटपर चौकी चिचोला, जिला राजनांदगांव

राजनांदगांव पुलिस की अपील- अपना व्यक्तिगत बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेक बुक व रजिस्टर मोबाईल नंबर की सिम को किसी के बहकावे में आकर किसी अन्य को न दें। स्वयं उपयोग करे अगर खाते में किसी प्रकार की अवैध या संदेहास्पद लेनदेन की जानकारी होने पर पुलिस को सूचना अवश्य दे। अवैध स्त्रोतों से प्राप्त रकम को अर्जित करने के लिए अपना व किसी अन्य का बैंक खाता, एटीएम कार्ड, रजिस्टर्ड सिम, चेकबुक को दूसरे को बेचना, किराये व कमीशन पर देना दण्डनीय अपराध है। अवैध गतिविधियों से रकम को बैंक खाता में प्राप्त करने पर बैंक खाता धारक व संलिप्त के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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