
रायपुर, द मीडिया पॉइंट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक शासकीय कॉलेज में युवक की हत्या के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने रोहित कुमार कुशवाहा की हत्या के मामले में आरोपी सुभाष चंद्र यादव, भूपेंद्र मिश्रा, जयनारायण सिंह, संतोष कुमार मिश्रा और योगेंद्र मिश्रा को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी आरोपियों पर 3-3 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह मामला 5 और 6 मार्च 2023 की दरमियानी रात का है। पुलिस के अनुसार मौदहापारा क्षेत्र के पास डायल 112 को सूचना मिली थी कि शासकीय फिजियोथैरेपी कॉलेज के कुछ कर्मचारियों ने एक अज्ञात युवक को इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई। प्रारंभ में युवक की पहचान नहीं हो सकी थी, इसलिए पुलिस ने मामले को लावारिस मानते हुए जांच शुरू की।
जांच के दौरान पता चला कि युवक को कॉलेज में तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया था। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि रोहित कुमार कुशवाहा कॉलेज की दीवार फांदकर अंदर घुस गया था। उसे चोर समझकर आरोपियों ने पकड़ लिया और कुर्सी से बांध दिया।
इसके बाद सभी ने मिलकर उसे डंडों और लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई।मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
