
रायपुर, बिलासपुर, द मीडिया पॉइंट। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया और फाइनल चयन सूची को रद्द करने से इनकार कर दिया है जिससे हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस पी.पी. साहू की सिंगल बेंच ने सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने और सीबीआई जांच की मांग की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।हालांकि कोर्ट ने 129 संदिग्ध अभ्यर्थियों की जांच के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि ये अभ्यर्थी दोषी पाए जाते हैं, तो केवल उनका चयन रद्द किया जाएगा पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद जो पद खाली रह जाते हैं, उन्हें वेटिंग लिस्ट से भरा जाए। कोर्ट ने माना कि एक ही अभ्यर्थी का चयन कई जिलों में होने की स्थिति में कुछ पद खाली रह सकते हैं।
दरअसल, वर्ष 2024 में पुलिस विभाग ने करीब 5,967 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि 5,948 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का नाम एक से अधिक जिलों में आने की वजह से वास्तविक पद रिक्त रह सकते हैं।कोर्ट के इस फैसले के बाद अब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और खाली पदों को वेटिंग लिस्ट के जरिए भरा जाएगा।
