
रायपुर, द मीडिया पॉइंट। नगर पालिक निगम रायपुर ने संपत्ति कर वसूली को लेकर बड़ा फैसला लिया है। निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व काउंटर 26 मार्च से 31 मार्च तक शासकीय अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे ताकि नागरिक आसानी से अपना बकाया कर जमा कर सकें। निगम प्रशासन ने बताया कि इस अवधि में संपत्तिकरदाता सीधे जोन कार्यालय जाकर अपना देय कर जमा कर सकते हैं।
इसके अलावा नागरिकों की सुविधा के लिए “मोर रायपुर” मोबाइल ऐप और निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। राजस्व विभाग ने बड़े बकायादारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि निर्धारित समय तक बकाया जमा नहीं करने पर कुर्की और सीलबंदी जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निगम ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 अंतिम तिथि है। इसके बाद बकाया कर पर नियमानुसार 17 प्रतिशत अधिभार (पेनल्टी) लगाकर वसूली की जाएगी।नागरिकों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपना पूरा बकाया जमा कर दें, ताकि किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।
