
रायपुर, द मीडिया पॉइंट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संपत्ति कर की वसूली को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम दिनों में निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय सीमा तक टैक्स जमा नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम के अनुसार, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियों को सील किया जा सकता है। साथ ही बकाया राशि पर 17 प्रतिशत तक का सरचार्ज भी लगाया जाएगा।अधिकारियों का कहना है कि शहर के विकास कार्यों के लिए राजस्व आवश्यक है लेकिन कई लोग वर्षों से टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी और नियमों के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे।
करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने अवकाश के दिनों में भी टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था की है। 29 मार्च (रविवार) और 31 मार्च (महावीर जयंती) के दिन भी सभी जोन कार्यालयों के काउंटर खुले रहेंगे, ताकि लोग समय पर अपना कर जमा कर सकें। इसके अलावा डिजिटल भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। नागरिक ‘मोर रायपुर’ मोबाइल ऐप और नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं जिससे भीड़ और लंबी कतारों से बचा जा सकेगा।नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि अंतिम तिथि से पहले टैक्स का भुगतान कर अनावश्यक कार्रवाई और अतिरिक्त शुल्क से बचें।
