नई दिल्ली/रायपुर। कुणाल सिंह ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट होली बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल, याचिकाकर्ता शरीयत कमेटी की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने परीक्षा का हवाला देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा की इजाजत दी जाए।