नई दिल्ली/रायपुर। कुणाल सिंह ठाकुर। राष्ट्रीय राजधानी के कड़कड़डुमा कोर्ट में रेप का एक ऐसा मामला आया है जिसमें पीड़िता ने पहले छेड़छाड़ की शिकायत दी थी। एफआईआर दर्ज हो ही रही थी कि ऐन वक्त पर पीड़िता ने अपनी नई तहरीर देते हुए आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करा दिया। पीड़िता ने बताया कि अनुवाद में गलती होने की वजह से रेप का आरोप पीछा करने में बदल गए थे। ऐसे में दोबारा से तहरीर लिखानी पड़ी है। पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी, लेकिन संदेह की स्थिति बनने पर कोर्ट ने आरोपी को निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।

मामला 7 जून 2022 का है। पीड़िता ने लक्ष्मी नगर थाने में केस दर्ज कराया था। उसने अपनी तहरीर में लिखा था कि इस वारदात के संबंध में वह तहरीर लेकर 30 मई को पुलिस के पास आई थी। लेकिन उसने तहरीर अंग्रेजी में लिख रखी थी। इसलिए पुलिस ने उन्हें हिंदी में तहरीर लिखने की बात कहकर वापस लौटा दिया। पीड़िता ने बताया कि वह तुरंत पास के साइबर कैफे में गई और अपनी तहरीर का अनुवाद कराया। पीड़िता के मुताबिक इसमें उसके आरोप ही बदल गए। मामला रेप के बजाय पीछा करने का बन गया। पीड़िता को जब इस गलती का एहसास हुआ तो एक सप्ताह बाद उसने थाने में दूसरी शिकायत दी। इसके बाद पुलिस ने रेप की धाराओं में चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया।

संदेह के आधार पर मिली जमानत :
पीड़िता द्वारा बार बार तहरीर देने और आरोप बदलने के अलावा कई अन्य बिंदुओं पर अभियोजन पक्ष कोर्ट में टिक नहीं पाया। ऐसे में कोर्ट ने संदेह के आधार पर आरोपी को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने निजी मुचलके पर आरोपी को रिहा करते हुए शहर से बाहर नहीं जाने की हिदायत दी है।

कोर्ट में आरोपी के तर्क :
कोर्ट में आरोपी के वकील ओशियन चौधरी ने बताया कि उसके खिलाफ झूठा केस बनाया गया था। पीड़ित लड़की अपनी मर्जी से आरोपी से बात करती थी और उसे आरोपी के शादीशुदा होने की पूरी जानकारी थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। कंपनी मालिक के इशारे पर पीड़िता ने उसके खिलाफ कंपनी में शिकायत की। इस आधार पर आरोपी को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद लड़की ने पहले पीछा करने की शिकायत दी और फिर उसे वापस लेकर रेप का केस दर्ज करा दिया।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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