बलौदाबाजार/रायपुर। कुणाल सिंह ठाकुर। जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। आरोपी युवती पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दिया था। इसके बाद हत्या को छिपाने घटनास्थल में साफ सफाई कर दिया था। प्रकरण में आरोपी का साथ देने वाले सह आरोपी को भी 3 वर्ष कारावास की सजा से दंडित किया गया।

दरअसल, मामला थाना सुहेला क्षेत्र का था। ग्राम मल्दी निवासी आरोपी अजय वर्मा को मृतका गंगा यादव के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगाकर हत्या करने के आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा शेख अशरफ ने आजीवन कारावास और 1000 आर्थिक दंड तथा उसका साथ देने वाले सह आरोपी अमनचंद रौतिया को 3 वर्ष कठोर कारावास व 500 से दंडित किया है।

प्रार्थी थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके बड़े भाई की लड़की गंगा यादव (18 वर्ष) का गांव के ही अजय वर्मा के साथ प्रेम प्रसंग रहा। दिनांक 16-17/08/2020 की मध्य रात्रि में गंगा यादव का भाई उसके घर आकर बताया कि गंगा यादव आग से जलते हुए भागते हुए घर आई है। बताने पर उनके घर तत्काल जाकर देखा तो वह आग से बुरी तरह जली हुई थी। तब वह अन्य लोगों की मदद से 108 एंबुलेंस से गंगा को बलौदाबाजार ले गए, जहां से उसे रायपुर अस्पताल रिफर कर दिया गया।

अस्पताल में गंगा यादव ने घर वालों को बताया कि 16-17 अगस्त की रात्रि 12 बजे अजय वर्मा ने फोन से बातचीत कर मिलने के लिए यादव समाज के भवन में बुलाया था। जब वहां गई तब उसके साथ झगड़ा कर हत्या करने के लिए उसके ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगाकर भाग गया। वह बचाओ-बचाओ चिल्लाते हुए भागते घर आई। उसने अजय वर्मा द्वारा जलाना बताया।

सूचना पर तत्कालीन थाना प्रभारी एवं विवेचक निरीक्षक रोशन सिंह राजपूत ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में घटना स्थल का नक्शा तैयार कर, पंचनामा, आरोपी अजय वर्मा को गिरफ्तार कर उनके बताए अनुसार उसके मोबाइल की जब्ती की। उसके साथी अमनचंद रौतिया को गिरफ्तार कर उसके मेमोरन्डम अनुसार घटना स्थल को साफ करने में इस्तेमाल किये समान, छिपाकर रखा मिट्टी तेल का डिब्बा जब्त किया गया। मृतिका के मोबाइल को जब्त कर जांच कराया गया। मृतिका के मृत्यु पूर्व दिए बयान का वीडियो रिकार्डिंग किया गया। इलाज के दौरान गंगा यादव की मृत्यु दिनांक 04-09-2020 को हो गई। गवाहों के कथन लेखबद्ध कर संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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