रायपुर। कुणाल सिंह ठाकुर। राजधानी रायपुर के रायपुरा इलाके में 137 दुकानों के मामले में शास्त्री बाजार सब्जी-फल मंडी थोक व्यापारी सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक निगम द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं निगम को जवाब प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
निगम ने अनुमति देने से किया इनकार :
शास्त्री बाजार सब्जी-फल मंडी थोक व्यापारी सोसाइटी ने रायपुरा में 137 दुकानों का निर्माण कराया -था। इसके लिए निगम से अनुमति भी मांगी गई थी, लेकिन सोसाइटी ने इस अनुमति के अतिरिक्त 6 दुकानों का अवैध रूप से निर्माण करा लिया था। इसकी जानकारी होने पर निगम ने इन अवैध दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की थी। हालांकि इस कार्रवाई के बाद सोसाइटी ने 137 दुकानों में सब्जी और फल की दुकानें लगाने के लिए निगम से अनुमति मांगी है, लेकिन निगम ने यह तर्क देकर अनुमति देने से इनकार कर दिया कि दुकानों के निर्माण की अनुज्ञा कार्यालय प्रयोजन के लिए मांगी गई थी।
नोटिस पर जवाब मांगा :
सोसाइटी के इस आवेदन को निरस्त करने साथ निगम ने सोसाइटी अध्यक्ष को अंतिम नोटिस भेजा था, जिसके विरुद्ध अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि सुनवाई पूरी होने तक निगम किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा, साथ ही निगम को तीन सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को जारी की गई नोटिस पर जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा:
हाईकोर्ट ने याचिका पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। इस दौरान सुनवाई होने तक सोसायटी अध्यक्ष के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। इस आदेश का पालन होगा।
कार्यालय प्रयोजन के लिए दी गई थी अनुज्ञा:
रायपुरा में 137 दुकानों के निर्माण की अनुज्ञा कार्यालय प्रयोजन के लिए ली गई थी। इन दुकानों में सोसायटी द्वारा अब सब्जी और फलों की दुकान संचालित करना चाहती है। इसका स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया है। इस कारण से अनुज्ञा निरस्त की गई है।