
राजनांदगांव, the media point। दिनांक 03.02.2026 को मुखबीर से सूचना मिला कि अविनाश रामटेके उर्फ गोलू नामक व्यक्ति शास्त्री चौक तुलसीपुर के पास अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिख रहा है, कि सूचना पर मौका पहुंच कर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही कर अविनाश रामटेके उर्फ गोलू पिता विजय रामटेके उम्र 29 वर्ष साकिन वार्ड नं. 18 शास्त्री चौक तुलसीपुर थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से नगदी रकम 3040 रूपये, सट्टा पट्टी, नोट बुक, मोबाईल, डाटपेन, जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य छ0ग0 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी के खिलॉफ अप0क्र0 91/26 धारा छ0ग0 जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 कायम कर आज दिनांक 04.02.2026 को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, आरोपी का ेजल वारंट जारी होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया। आगे भी जुंआ सट्टा में संलिप्त व्यक्तियों के खिलॉफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।
