कबीरधाम, the media point। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (भापुसे) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस संजय ध्रुव के निर्देशानुसार जिले में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे।

इसी क्रम में थाना प्रभारी झलमला निरीक्षक जे एल शांडिल्य एवं स्टाफ द्वारा दिनांक 04.02.2026 को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक पीकअप वाहन क्रमांक CG 04 CG 4882 को चेक किया गया। वाहन में सवार अनावेदक (1) निखिल अग्रवाल पिता ब्रम्हानंद अग्रवाल, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम रेंगाखार, थाना रेंगाखार, जिला कबीरधाम (छ.ग.) एवं (2) मानिकराम पिता प्रेमलाल यादव, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम चिल्फी, थाना चिल्फी, जिला कबीरधाम (छ.ग.) द्वारा अवैध रूप से धान का परिवहन किया जा रहा था।

जांच के दौरान अनावेदकों द्वारा धान परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर 70 बोरी धान कुल लगभग 25 क्विंटल धान, अनुमानित कीमत 77,500 रुपये तथा पीकअप वाहन क्रमांक CG 04 CG 4882, अनुमानित कीमत लगभग 2,00,000 रुपये, कुल जुमला कीमत 2,77,500 रुपये जप्त किया गया।अवैध धान परिवहन के संबंध में इस्तगाशा क्रमांक 01/2026 धारा 106 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। जप्तशुदा धान एवं वाहन को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु एसडीएम न्यायालय बोड़ला में प्रस्तुत किया जा रहा है।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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