परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है … देर रात देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है … पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत पेपर लीक या आंसर शीट से छेड़छाड़ के मामले में कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है …

इसके साथ ही इस मामले में 10 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान तय किया गया है … वहीं परीक्षा संचालित करने वाला सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाया गया , तो उसे एक करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा … इस कानून से पहले परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों से निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं था … इसलिए ऐसे मामलों पर नकेल कसने के लिहाज से इस कानून को मुफीद माना जा रहा है …