
बिलासपुर, कुणाल सिंह ठाकुर। पार्टनरशिप में हाईवा खरीदने के नाम पर 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को तोरवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सचिन कुमार मानिकपुरी पिता समारू दास मानिकपुरी उम्र 28 वर्ष निवासी मधुसूदन हाईट्स, हेमुनगर, थाना तोरवा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि प्रार्थिया वैशाली सिरामे, निवासी मधुसूदन हाईट्स, तोरवा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनके पड़ोस में रहने वाला सचिन मानिकपुरी, जो कोल माइंस, कोरबा में कार्यरत है, आरोपी के द्वारा कोल माइंस में हाईवा वाहन लगाकर अधिक लाभ अर्जित करने का झांसा देकर पार्टनरशिप में हाईवा खरीदने के नाम पर 17 लाख रुपये प्राप्त कर धोखाधड़ी की गई।प्राप्त शिकायत की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार, आईपीएस को सौंपी गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी द्वारा फर्जी वाहन विक्रय पत्र तैयार कर प्रार्थिया से 17 लाख रुपये की ठगी की गई।सीएसपी के त्वरित निर्देश पर थाना तोरवा में जिला-बिलासपुर अपराध क्रमांक – 564/2025 धारा – 318(4), 336 (3) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के फरार होने से पूर्व त्वरित विवेचना करते हुए गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
