लोरमी, कुणाल सिंह ठाकुर। दिनांक 16-17.01.2026 के दरमियानी रात्रि ग्राम झझपुरी मे ठाकुर देव चौक स्थित जैतखाम को किसी अज्ञात व्यक्ति ने जला दिया था जिस पर सूचनाकर्ता अंगद अंचल पिता देवल अंचल उम्र 37 साल सा. झझपुरी कला थाना लोरमी जिला मुंगेली की रिपोर्ट पर थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 18/26 धारा 298, 326 (जी) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुये मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के द्वारा प्रकरण की अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी हेतु अति.पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा, उप पुलिस अधीक्षक नवनीत पाटिल, उप पुलिस अधीक्षक हरविन्दर सिंह के मागदर्शन मे पुलिस टीम को अलग – अलग कार्यो का दायित्व सौपकर अग्रिम कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। प्रकरण मे पुलिस विवेचना के दौरान तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारिकी निरीक्षण किया गया, मौके पर फोरेन्सिक टीम के द्वारा भी घटना का जांच किया गया और आसपास के लोगों का तथ्यात्मक विस्तृत कथन लेख किया गया एवं सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करते हुये घटना स्थल के पास मेडिकल दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकार्ड हुए दृश्य के विश्लेषण तथा पहचान पर आसपास के ग्रामीणों के द्वारा जो व्यक्ति जैकेट पहनकर घटना के बाद वहां पर आया था और वहां से छुपते छुपाते निकल गया था, जिसके डिलडौल, कपड़े के पहनावट, चलने के तरीके से साक्षियों ने उसकी पहचान राजेश साहू पिता दाउलाल साहू निवासी झझपुरी के रूप मे किये, पहचान उपरांत संदेही राजेश कुमार साहू को तलब कर पूछताछ पर ग्राम झझपुरी मे जयंती कार्यक्रम के दौरान सतनामी समाज के कुछ लोगो के द्वारा आरोपी राजेश कुमार साहू को शराब के नशे मे आये हो कहकर मारपीट करने से क्षुब्द्ध होकर जैतखाम को जलाना स्वीकार किया गया। आरोपी राजेश के द्वारा ग्राम झझपुरी घर के अंदर एवं बाड़ी से घटना के समय पहने हुये कपड़ो एवं घटना में प्रयुक्त मिट्टी तेल (केरोसिन), माचिस को पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी राजेश कुमार साहू पिता स्व. दाउलाल साहू उम्र 35 साल सा. झझपुरी कला थाना लोरमी के द्वारा आमजनों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुये जैतस्तंभ को जलाना पाये जाने से दिनांक 20.01.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया। *उक्त घटना के संबंध मे सतनामी समाज के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 03 दिवस की समयावधि मिला था जिसमे मुंगेली पुलिस के द्वारा समयावधि के पहले ही अज्ञात आरोपी को ज्ञात कर त्वरित कार्यवाही करते हुये जेल दाखिल किया गया है एवं मुंगेली पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपील की गई है कि ऐसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वो पर सख्त कार्यवाही की गई और समाजिक सौहार्द्र बनाये रखें।

उपरोक्त कार्यवाही मे निरी.अखिलेश कुमार वैष्णव प्रभारी थाना लोरमी, निरी. प्रसाद सिन्हा प्रभारी सायबर सेल, निरी.रघुवीर चन्द्रा प्रभारी थाना चिल्फी, उप निरी. अमित गुप्ता, उप निरी. सुन्दर लाल गोरले, उपनिरी.सतेन्द्रपुरी गोस्वामी एवं समस्त स्टाफ की भुमिका रही।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! You are not allowed to copy this page, Try anywhere else.