उत्तर बस्तर कांकेर, द मीडिया पॉइंट। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 (1) (2) के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास 200 मीटर की परिधि में लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 04 फरवरी 2026 से 03 अप्रैल 2026 तक कुल 60 दिवस की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

इस अवधि के दौरान कलेक्टर परिसर एवं परिसर की आसपास के 200 मीटर के दूरी को धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी इत्यादि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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