बेमेतरा, द मीडिया पॉइंट। दिनांक 13.02.2026 को थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि सैय्यद बहादुर अली अपने बाजार पारा बेमेतरा में स्थित अली कलेक्शन नामक दुकान में अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ फटाका रखकर बिक्री कर रहा है कि सूचना पर थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस टीम मौके पर दुकान बाजार पारा बेमेतरा में जाकर रेड कार्यवाही के दौरान सैयय्द बहादुर अली उम्र 66 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 21 बाजार पारा बेमेतारा मिला जो विस्फोटक पदार्थ फटाका बिक्री हेतु अपने अली कलेक्शन दुकान में रखना स्वीकार किया एवं अपने दुकान में रखे फटाका विस्फोटक पदार्थ (1) 12 शाट 10 पैकेट (2) स्वीट ड्रीम 02 पैकेट (3) गोल्डन स्काई 01 पैकेट (4) गोल्डन स्टार 02 पैकेट (5) स्काई रंगोली 03 पैकेट (6) 15 शाट पपजी 01 पैकेट (7) 25 शाट गुरुस्वामी 03 पैकट (8) 15 शाट सोनी 03 पैकेट (9) नेक्स जेन 30 शाट 07 पैकेट (10) फादर 30 शाट 02 पैकेट (11) ब्लूग 30 शाट 02 पैकट (12) लव टूडे 01 पैकेट (13) सन 60 शाट 02 पैकेट (14) सन साईन पापसो 02 पैकेट (15) जोकर 10UP 02 पैकेट (16) चिमा 2000 एक पैकेट (17) रीया 2000 एक पैकेट (18) 2K एक पैकेट (19) रेड थनडर 1000 ग्यारह पैकेट कुल 57 पैकेट जुमला कीमती 40,000/रूपये को पेश किया। उपरोक्त विस्फोटक पदार्थ फटाका कुल 57 पैकेट जुमला कीमती 40.000/ रुपये को जप्त किया गया। आरोपी सैयय्द बहादुर अली पिता स्व. कासम अली उम्र 66 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 21 बाजार पारा बेमेतरा थाना व जिला बेमेतरा के विरूद्ध धारा 9 (ख) विस्फोटक अधिनियम विस्फोटक अधिनियम 1884, 288 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यावाही की गई हैं।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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