नई दिल्ली/रायपुर। कुणाल सिंह ठाकुर। केंद्र सरकार ने सोमवार को कई समाचार वेबसाइट, ओटीटी प्लेटफॉर्म और निजी टीवी चैनल को दिशानिर्देश जारी किए। इसमें कहा गया कि वह ऑनलाइन सट्टा केंद्रों का विज्ञापन दिखाने से दूर रहें। यह दिशा-निर्देश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए है। इसमें कहा गया है कि निजी टीवी चैनलों को सख्त सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन सट्टा केंद्रों का विज्ञापन दिखाने से दूर रहें। सरकार ने कहा कि दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर उचित कानून के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल मीडिया और ओटीटी मंच पर समाचार और समसामयिक सामग्री के प्रकाशकों को एक अलग से दिशा-निर्देश जारी करके कहा गया है कि वे ऐसे विज्ञापन भारतीय दर्शकों को नहीं परोसें। परामर्श में कहा गया है,”ऑनलाइन विदेशी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल मीडिया पर बेटिंग प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करने के लिए समाचार वेबसाइट को एक छद्म (सरोगेट) उत्पाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे मामलों में, मंत्रालय ने पाया है कि छद्म समाचार वेबसाइट के लोगो सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म के समान हैं।

अपना झूठा प्रचार कर रहीं ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट :
इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा है कि न तो सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म और न ही समाचार वेबसाइट भारत में किसी भी वैधानिक प्राधिकरण के तहत पंजीकृत हैं। ऐसी वेबसाइट समाचार की आड़ में छद्म विज्ञापन के रूप में सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा दे रही हैं।” परामर्श में कहा गया है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भी सूचित किया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट खुद को पेशेवर खेल ब्लॉग या खेल समाचार वेबसाइट के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। इसने ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों की एक सांकेतिक सूची भी उपलब्ध कराई है, जो छद्म विज्ञापन के लिए समाचार का इस्तेमाल कर रहे हैं।

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! You are not allowed to copy this page, Try anywhere else.