अम्बिकापुर, द मीडिया पॉइंट। जिला सरगुजा अंतर्गत लखनपुर एवं उदयपुर क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर एवं ग्राम जजगा में छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 के तहत साधारण रेत की 02 खदानें विधिवत स्वीकृत हैं। उक्त स्वीकृत खदानों से रेत का उत्खनन, विक्रय एवं परिवहन नियमानुसार किया जाता है। खनिजों के उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।दैनिक समाचार प्रकाशित शीर्षक “रेड नहीं तो घाटों पर सक्रिय रेत तस्कर, कर रहे अवैध उत्खनन” के संबंध में जिला खनिज अधिकारी द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है। उन्होंने  जानकारी देते हुए बताया कि खनिज विभाग द्वारा लखनपुर एवं उदयपुर क्षेत्र में स्वीकृत रेत उत्खनन पट्टों, भंडारण अनुज्ञप्तियों तथा आसपास के क्षेत्रों का सतत निरीक्षण किया जाता है। हालिया निरीक्षण के दौरान स्वीकृत रेत खदानों एवं नदी क्षेत्रों का मुआयना करने पर अधिकांश नदियों में पर्याप्त जलभराव पाया गया, जिससे अवैध उत्खनन की आशंका प्रतीत नहीं होती है। खनिज अमला द्वारा नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक लखनपुर एवं उदयपुर क्षेत्र में गौण खनिज रेत के अवैध परिवहन के 07 प्रकरण दर्ज कर1,12,296 रुपए की राशि तथा अवैध उत्खनन के 09 प्रकरण दर्ज कर 1,58,280 रुपए की राशि वसूल की गई है। इस प्रकार कुल 2,70,576  रुपए की राशि खनिज मद में जमा कराई गई है। इसके अतिरिक्त, समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों एवं ग्रामीणों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित प्रकरणों का निराकरण विभाग द्वारा किया गया है। जिला खनिज अमला द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण एवं जांच की जा रही है, जिससे अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामलों में कमी परिलक्षित हुई है।   

By Kunaal Singh Thakur

KUNAL SINGH THAKUR HEAD (प्रधान संपादक)

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